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बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार जैजैपुर पुलिस की कार्यवाही

जिला ब्यूरो सक्ती -महेन्द्र कर्ष 

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका पीडिता कोड ए दिनांक 28.06.2024 को थाना उपस्थित आकर कमप्यूटराईज्ड आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया की यह अनावेदक रामेश्वर प्रसाद चन्द्रा के घर मे मजदूरी पर काम करने जाती थी कि दिनांक घटना 02.06.2024 को भी काम करने गयी थी जो घटना समय 08/00 बजे 09/00 बजे के मध्य अनावेदक ने पीडिता को अपने कमरा मे काम करने को बुलाया तो पीडिता बोली क्या काम है। कहने पर अनावेदक जरूरी काम है कहकर अपने कमरा मे बुलाया तथा पीडिता को जबरजस्ती अपने पलंग पर लेटाकर बलात्कार किया और धमकी दिया की पुलिस मे रिपोर्ट दर्ज कराओगी या अपने घर वालों को बताओगी तो जान से मार दूगां की धमकी दिया एवं लगातार बलात्कार करता रहा और डरा धमका कर पीडिता को बाहर चलने को कहा तो पीडिता बाहर जाने से मना किया तो अनावेदक ने गांव मे बदनाम करने की धमकी दिया पीडिता लोक लाज डर के कारण अनावेदक के साथ चली गयी अनावेदक ने इसे इंदौर मे किराये की मकान लेकर 13-14 दिन तक लगातार बलात्कार करता रहा थाना जैजैपुर में अपराध क्रमांक 136/2024 धारा 376,506 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामला महिला से संबंधित होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकित शर्मा(रा. पु. से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया रमा पटेल (रा. पु. से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस ) शक्ति मनीष कुमार(रा. पु. से.) के द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का दिशा निर्देश दिया गया जिसके परिपालन में दिनांक 30,06,2024 को

आरोपी का पता तलास

किया जो आरोपी रामेश्वर प्रसाद चन्द्रा उपस्थित मिले जिसे अभीरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना

स्वीकार किया जो आरोपी का कृत्य अपराध धारा का घटित करना पाए जाने से आज दिनांक 30,06,2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक निर्माण पर भेजा गया

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक ललित चंद्रा के मार्गदर्शन में स. उ. नी. हरनारायण ताम्रकार, आर 140 अरुण चंद्रा, आर 294 दिनेश पटेल का सराहनीय योगदान रहा

 

 

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